अलीगढ़, अप्रैल 15 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश तोष कुमार शर्मा ने दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह ने बताया कि सासनीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 11 अगस्त 2006 को उनकी 14 साल की बेटी क्षेत्र में ही रहने वाली अपने सहेली के घर गई थी। उस समय वह सातवीं में पढ़ती थी। शाम तक नहीं लौटी तो तलाश की गई। पता चला कि किशोरी को भुजपुरा निवासी मुशीर व अन्य के जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान कराए, जिसमें उसने बताया कि मुल्जिम उसे ये कहकर अपने साथ ले गए थे कि उसके पापा उनके घर पर बैठे हैं और बु...