किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
औरैया, मई 30 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र से लगभग साढ़े छह साल पूर्व एक किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 16 वर्ष की पुत्री 10 अक्टूबर 2019 को दिन के सुबह आठ बजे अपने गांव से रामगढ़ स्थित स्कूल गई थी। जिसके बाद वह शाम तक वापस नहीं आई। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। वादी के घर से पीड़िता की एक डायरी मिली, जिसमें एक मोबाइल नंबर मिला। जिससे पीड़िता की बात होने का अनुमान लगाया ...
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