औरैया, मई 29 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अछल्दा थाना क्षेत्र से लगभग छह साल पूर्व एक किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि वादी ने अछल्दा थाना में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 29 फरवरी 2020 की रात लगभग एक बजे विपिन उर्फ अप्पी पुत्र राममनोहर सविता उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। अछल्दा पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। व आरोपी की गिरफ्तारी कर लड़की को बरामद किया। आरोपी पर अपहरण, पॉक्...