किशोरी के अपहरण में दो को पांच वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी, सितम्बर 24 -- मोतिहारी। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने शादी की नियत से एक किशोरी की अपहरण मामले में नामजद दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पांच वर्षों का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पहाड़पुर थाना के सिसवा बाजार निवासी गोरख सिंह व शिवशंकर दास को हुई।
मामले का विवरण मामले में पीड़िता की माँ ने पहाड़पुर थाना कांड दर्ज कराते हुए नामजद सहित चार को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि 21 जनवरी 2008 की सुबह 6 बजे उसकी पुत्री घर के सामने से जलावन लाने गई थी । उसी दौरान जान मारने का भय दिखाकर नामजद लोगों ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर बाइक से बेतिया ले गए। बेतिया से गोरखपुर तथा वहां से उसे लुधियाना ले गए। पीड़िता को रोने पर अन्य नामजद ...
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