किशोरी के अपहरण में दोषी को 20 वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर, अगस्त 24 -- मुजफ्फरपुर। मोतीपुर इलाके की किशोरी के अपहरण में दोषी कुंदन कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। वह कल्याणपुर हरौना गांव का निवासी है। उसपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद होगी। 24 मार्च 2023 को पीड़िता के पिता ने मोतीपुर थाने में कुंदन समेत आठ पर प्राथमिकी कराई थी। आरोप था कि शादी की नीयत से पुत्री का अपहरण कर लिया गया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.