हमीरपुर, अगस्त 1 -- हमीरपुर। जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव से नौ वर्ष पूर्व चार युवकों ने मिलकर सोलह वर्षीय किशोरी को अगवा किया था। पीड़िता के पिता ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने चारों आरोपितों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव से 13 अप्रैल 2017 की शाम वह पत्नी के साथ गेहूं की कतराई कराने खेत गया था। घर में उसकी सोलह वर्षीय व चौदह वर्षीय पुत्रियां थी। रात 8 बजे गांव का सुनील पुत्र भानु प्रताप अपने साथी वीरेंद्र पुत्र हरनारायण, देवेंद्र पुत्र जगत राज व बपवन पुत्र चंद्रपाल के साथ उसके घर आया और बड़ी पुत्री को अपने साथ ले जाने लगा। जब छोटी पुत्री ने विरोध किया तो उसे धम...