किशोरी के अपहरण में आठ वर्ष का सश्रम कारावास
हमीरपुर, अक्टूबर 1 -- हमीरपुर, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव से आठ वर्ष पूर्व एक तेरह वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी। पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना का विवरण विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव से तेरह वर्षीय किशोरी जो 31 मार्च 2018 को घर से शाम 4 बजे शौच को गई थी। इसके बाद किशोरी लापता हो गई। पीड़िता की मां ने घर के सामने रहने वाले गांव निवासी युवक सोनू पुत्र राजाराम व उसके घर आने वाले भारत भूषण उर्फ बबलू पुत्र कुंवर सेन निवासी ग्रामरम्पुरा नत्थू थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत के खिलाफ 6 अप्रैल को तहरीर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की तलाश श...
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