किशोरी के अपहरण मामले में याचिका खारिज
सुल्तानपुर, अप्रैल 1 -- सुलतानपुर। एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने किशोरी के अपहरण और हमले के मामले में आरोपी सचिन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा ने बताया कि लंभुआ थाना क्षेत्र की एक महिला ने बेटी के साथ 25 अक्टूबर 2025 को दुराचार करने का मुकदमा आरोपी सचिन और मुकेश पर दर्ज कराया था। आरोप है कि बीती छह मार्च को कोर्ट में मुकदमे की पैरवी के लिए आई किशोरी को सचिन ने जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया और मुकदमे में सुलह करने तथा शादी करने का दबाव बनाया। किशोरी ने इनकार किया तो सचिन ने उसे जमीन पर पटक दिया जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।
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