एटा, सितम्बर 26 -- किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही अर्थदंड से आई आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपी ने कॉल कर बेटी को भगाकर ले जाने की धमकी दी थी। छह दिसंबर 2022 को आरोपी नाटे उर्फ आकिब उर्फ राजा पुत्र अकील अहमद उर्फ बादशाल निवासी रेजुआ थाना जलेसर बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्...