सोनभद्र, जून 6 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू सोनभद्र बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने शनिवार को अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सरवन कुमार को 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 29 जनवरी 2024 को दुद्धी थाने में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया था कि 23 जनवरी 2024 को रात्रि 2 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर सरवन कुमार पुत्र लालकेश्वर निवासी झारोकला थाना दुद्धी सोनभद्र कहीं भगा ले गया है। यह भी पढ़ें- नाबालिग का अपहरण व यौन शो...