किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर, अगस्त 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी की अपहरण में के मामले में दोषी कांटी थाना क्षेत्र के बगाही गांव के राजा कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को उसे यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया गया।किशोरी के पिता ने बीते 15 फरवरी को मीनापुर थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 14 फरवरी की देर रात पीड़िता घर के अन्य सदस्य के साथ दरवाजे पर अलाव ताप रही थी। इस बीच दो बाइक पर सवार राजा कुमार व उपेंद्र राय समेत चार लोग थे। आरोपितों ने पिस्टल का भय दिखाकर उसकी पुत्री को जबरन बाइक पर बैठा ...
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