आगरा, अप्रैल 29 -- किशोरी का अपहरण करने के मामले में आरोपी राजवीर सिंह निवासी मोहल्ला जाटवान कला फतेहाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवन्त कुमार सरोज ने उसे तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना फतेहाबाद में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी 15 साल की पुत्री 27 दिसंबर 2012 की सुबह बाजार से सामान लेने गई थी। देर तक उसके न लौटने पर परिजनों ने संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की। जानकारी मिली कि उसकी पुत्री को आरोपित आदि बहला-फुसलाकर ले गए हैं। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद, 15 लाख मुआवजा मिलेगा पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की। विवेचना के दौरान विवेचक ने पीड़िता को बरामद कर ...