किशोरी के अपहरण के दोषी को तीन वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर, जून 6 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। मीनापुर में दो साल पहले किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी पाए गए हेमंत कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 में शनिवार को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माने की सुजा सुनाई गई। हेमंत मीनापुर थाना के हरका कल्याण गांव का निवासी है। मामले में विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने आरोपित के खिलाफ सात गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया, जो सजा का आधार बना।अभियोजन की ओर से बताया गया कि आरोपित के खिलाफ पुलिस ने आठ अगस्त 2024 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अगवा किशोरी ने अपने बयान में कहा कि वह तीन जनवरी 2024 की शाम जलावन लाने जा रही थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग का अपहरण व यौन शोषण करने के आरोपित को 22 वर्ष सश्रम कारावास रास्ते में हेमंत ने उसका मुंह दबाकर व आंख बांधकर अपहरण कर लिया। उसे जब होश आया तो खुद को एक...
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