मुजफ्फरपुर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अहियापुर इलाके से 15 महीने पहले अगवा हुई दलित किशोरी के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर पुलिस से कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर कर कार्रवाई की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। बीते साल 19 मार्च को किशोरी का अपहरण हुआ था। पिता ने 20 मार्च को अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा。 यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण केस में हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाबकार्रवाई की मांग एफआईआर में नाजिरपुर मोहल्ला निवासी अभिषेक कुमार सहनी और उसके परिवार वालों को आरोपित बनाया गया था। किशोरी के पिता का आरोप है कि पुलिस शुरू से ही आरोपितों के पक्ष में काम कर रही है। नामजद एफआईआर...