किशोरी के अपहरण और दुराचार में तीन सगे भाइयों को सजा
लखीमपुरखीरी, जुलाई 22 -- किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी सूफियान को अपहरण और दुराचार का दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 31000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि उसके भाइयों नसीम और अनीस को अपहरण का दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 16-16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी बृजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 21 फरवरी 2007 की रात शौच गयी थी। किशोरी को थाना क्षेत्र के भदईपुरवा गांव का रहने वाला सूफियान अपने भाइयों नसीम और अनीस की मदद से बहला फुसला कर भगा ले गया था। यह भी पढ़ें- किशोर से सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी को 20 साल की सजा सूफियान और उसके भाई 26 फरवरी को किशोरी को लेकर...
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