एटा, जुलाई 14 -- किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी किशोर को दोषी माना। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार जिला कासगंज थाना, कसबा गंजडुंडवारा निवासी पिता ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि बेटी कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला बहन के घर आई थी। 23 जून 2022 आरोपी किशोर निवासी गंजडुंडवारा कासगंज बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद किया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी की गई। यह भी पढ़ें- सेनेटरी पैड से मिले डीएनए से 12 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को सुनवाई...