किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा
एटा, जुलाई 25 -- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना जलेसर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 28 जून 2023 को आरोपी अरमान पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला माधवनगर नई वस्ती थाना जलेसर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था साथ ही किशोरी का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट, बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। शनिवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने आरोपी अरमान को दोषी म...
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