एटा, जुलाई 24 -- साल 2020 में कोतवाली देहात क्षेत्र के मामले किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 15 दिसंबर 2020 को आरोपी प्रवेश पुत्र राजवीर सिंह निवासी भोगपुर कोतवाली देहात बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था मेडिकल रिपोर्ट, बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने आरोपी प्रवेश को दोषी माना। दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है साथ ही 80 हजार के अर्थद...