कानपुर, अप्रैल 29 -- कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की छेड़छाड़ के विरोध में 2021 में चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में उसके पारिवारिक भाई को सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सत्रह साल की बीए में पढ़ने वाली छात्रा 11 जनवरी 2021 को अपनी चचेरी बहन के साथ खेतों पर गई थी। वहां मौजूद परिवारिक भाई ऋषभ उर्फ शीलू कटियार पुत्र दिनेश कटियार ने चाकू से उसका गला रेत दिया था। बचाव में किशोरी के हाथ की उंगलियां कट गई थीं। इसके बाद उसने साथ में मौजूद रही उसकी चचेरी बहन पर भी जानलेवा हमले का प्रयास किया था। चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे लोगो के ललकारने के ब...