अलीगढ़, मार्च 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र में 14 साल पहले किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आ गया। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में एक मुल्जिम को पूर्व में सजा हो चुकी है। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि मामले में पालीमुकीमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार दिन पहले गांव के ही लाला उर्फ गौरव ने उनकी 14 साल की बेटी पर संबंध बनाने का दबाव बनाया था। मना करने पर लाला ने चाकू दिखाते हुए किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने घर आकर पूरी बात बताई। लेकिन, बदनामी के डर से परिजनों ने उस समय शिकायत नहीं की। 27 दि...
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