सासाराम, मई 8 -- सासाराम, निज संवाददाता। किशोरी की तीन साल पहले हुई गैर इरादतन हत्या मामले में जिला जज 14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने दोषसिद्ध दो अभियुक्तों के सजा के विन्दु पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों कोचस थाना क्षेत्र के कुछिला निवासी रिंटू राम व श्रीनिवास पासवान को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी राज हेम्ब्रम को 25 साल की कड़ी सजा, तीन अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी
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