औरैया, सितम्बर 23 -- सौतेले पिता की अश्लील हरकतों के खिलाफ 13 वर्षीय किशोरी की गवाही न्याय की अहम कड़ी बनी। किशोरी ने अदालत के सामने घटना की जानकारी दी। उसकी मां समेत छह गवाहों के बयान और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 25,500 रुपये अर्थदंड लगाया है। विशेष लोाक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि दिबियापुर थाना क्षेत्र के जमुहां गांव निवासी महिला ने वर्ष 2012 में सर्वेश कुमार दिवाकर से कोर्ट मैरिज की थी। महिला की पहले पति से दो बेटियां थीं। वह दोनों बेटियों को साथ लेकर सर्वेश के साथ जमुहां गांव में रहती थी। डीजीसी के अनुसार सर्वेश उसकी 13 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ आए दिन अश्लील हरकत करता था। लोकलाज ...