फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 28 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म में आरोप तय किए हैं। इसमें दोषी को सजा के बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। एक मोहल्ले की महिला ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 22 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। महिला ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 20 अप्रैल 2017 को सुबह 4:30 बजे उसकी नाबालिग बेटी को दो युवक बहला फुसलाकर ले गए। पुत्री अपने साथ पुश्तैनी जेवरात और नगदी भी लेकर गई। पुत्री को ले जाने में एक महिला का भी सहयोग रहा है। पुत्री की काफी खोजबीन की मगर कुछ पता नहीं चला। उसने आशंका जाहिर की कि पुत्री से गलत कार्य भी कर सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने मामले में धर्मंद्र को दोषी करार...