हापुड़, नवम्बर 5 -- हापुड़ । अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने कोतवाली हापुड़ नगर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग पोती 3 अप्रैल 2021 की सुबह साढ़े नौ बजे घर से निकल गई थी और रात नौ बजे तक वापस नहीं लौटी। पीड़ित ने शक जाहिर किया कि मोहल्ला चंद्रलोक कालोनी निवासी अर्जुन कश्यप का उसके पड़ोसी के यहां पर उसका आना जाना रहता है और वह कई-कई घंटे तक उनके यहां रहता था। पड़ोसी की बेटी और पत्नी को पता था कि अर्जुन कश्यप उनकी पोती से बात करता है। जबकि पोती की उम्र लगभग 13 वर्ष है जो नाबि...
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