हिन्दुस्तान, मार्च 4 -- नाबालिग रहते मुकदमे का सामना करने वाला युवक दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो सकेगा। दिल्ली पुलिस ने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकदमे के चलते उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया था। मामला जब कैट (केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट) के समक्ष पहुंचा तो फैसला युवक के पक्ष में आया। कैट ने चयन वर्ष से ही उसे भर्ती देने के आदेश दिए है, लेकिन वेतन उसे नौकरी शुरू करने के बाद मिलेगी। जानकारी के अनुसार, मुज्जफरनगर निवासी विनोद (बदला हुआ नाम) ने वर्ष 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा निकाली गई सिपाही भर्ती में हिस्सा लिया था। उसने आवेदन करते समय बताया कि उसके खिलाफ शामली के एक थाने में वर्ष 2018 में मारपीट एवं चोट पहुंचाने की एफआईआर दर्ज हुई थी। उसने सिपाही के लिए आयोजित लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अप्रैल 2024 में ...
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