किशोरगंज चौक की दुकान पर निगम की तोड़फोड़ पर रोक
रांची, अगस्त 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। किशोरगंज चौक स्थित एक दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की रांची नगर निगम की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की ओर से अधिवक्ता शादाब इकबाल और अधिवक्ता आयुष राज ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शादाब इकबाल ने अदालत को बताया कि सात अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से प्रार्थी के आवास के सामने स्थित दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। निगम की ओर से इसे अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की कोशिश भी की गई। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जिस परिसर में दुकान स्थित है, उसका स्...
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