भागलपुर, मई 11 -- किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने सोमवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत सुल्तानगंज निवासी आरोपी नूर आलम को पोक्सो अधिनियम की धारा में 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 71 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेस की।साथ ही अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत के अथक प्रयासों से आरोपी को सजा सुनाई गई।मामले में दो वर्ष पूर्व दिघलबैंक थाना मे...