किशनगंज: दोषी पाए गए चालक को पांच साल की सजा
भागलपुर, जून 8 -- किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट जिले के उत्पाद मामलों की सुनवाई कर रहे अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद)2 के न्यायाधीश सुमीत कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को विदेशी शराब बरामदगी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने विदेशी शराब बरामदगी मामले में दोषी पाए गए एक चालक सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश साहनी को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।मामले में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और शानदार जिरह पेश की। जानकारी के अनुसार विशेष वाद संख्या369/21 पीआर-8/ 2021-22 में सुपौल जिले के पीपरा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश सहनी (30 वर्ष) को आरोपी बनाया गया था।अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2021 ...
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