किराया विवाद में मारपीट के आरोपी को सजा
बोकारो, जून 17 -- बालीडीह थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए मारपीट के मामले में न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एसटी-197/2022 (बालीडीह थाना कांड संख्या 262/2021) में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त उत्तम रजक को दोषी पाया. यह भी पढ़ें- मारपीट के दोषी को एक साल की कैदमामले का विवरण न्यायालय ने आरोपी को काराधीन अवधि का लाभ देते हुए सजा सुनाई. किराया को लेकर शुरू हुआ था विवाद मामले की शिकायत कुर्मीडीह धोबी मोहल्ला निवासी रंगो देवी ने दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार उनका पुत्र संतोष रजक वाहन चलाने का कार्य करता था. घटना से एक दिन पहले संतोष ने एक ग्राहक से वाहन किराये के रूप में अग्रिम राशि ली थी. यह भी पढ़ें- दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावासविवाद का कारण ...
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