नई दिल्ली, अगस्त 15 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह करे या अपना कारोबार किस मंजिल अथवा परिसर से चलाए। अदालत ने दरियागंज स्थित एक व्यावसायिक परिसर को खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली किरायेदारों की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दरियागंज स्थित व्यावसायिक परिसर के किराएदारों को बेदखल करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। मामला दरियागंज के अंसारी रोड स्थित दुकान संख्या और कोठरी से जुड़ा था।क्या था मकान मालिक का पक्ष? मकान मालिक राजीव गुप्ता ने डीआरसी अधिनियम की धारा 14(1)(ई) सहपठित धारा 25बी के तहत परिसर खाली कराने की मांग की थी।...