बुलंदशहर, अगस्त 26 -- एडीजे तृतीय राजेश कुमार की अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते किराएदार की हत्या कर शव जंगल में फेंकने के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 1.60 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले की पृष्ठभूमि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि गांव सेंगा जगतपुर, थाना अगौता निवासी ओमप्रकाश ने 20 मार्च 2023 को अनूपशहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वह करीब डेढ़ वर्ष से अपने परिवार और भाई धीरज के साथ भारद्वाज कॉलोनी में मुकेश पुत्र रामअवतार के मकान में किराए पर रह रहा था। तहरीर के अनुसार, 16 मार्च को मकान मालिक मुकेश उसके भाई धीरज को दवा दिलाने के बहाने उसके बेटे अनुराग के सामने घर से अपने साथ ले गया था। इसके बाद धीरज का तीन दिन तक कोई प...