कानपुर, मई 22 -- कानपुर। किडनी कांड के आरोपी अहूजा हॉस्पिटल के मालिक डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी प्रीति आहूजा समेत तीन की जमानत अर्जी जिला जज अनमोल पाल ने खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से तर्क रखा गया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट में उनकी कोई भूमिका नहीं है जबकि डीजीसी दिलीप अवस्थी ने तर्क रखा कि किडनी ट्रांसप्लांट के इस मामले में सभी की अपनी-अपनी भूमिका थी। कोई किडनी लेने वाले को ढूंढता था तो कोई किडनी देने वाले की तलाश करता था। कोई कागजात तैयार करता था तो कोई ऑपरेशन करता था या उसमें सहयोग करता था। ऑपरेशन के बाद मरीज को अलग-अलग दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता था। यह सारा काम एक गिरोह द्वारा किया जाता था और डॉक्टर सुजीत और डॉक्टर प्रीति दोनों ही इस गिरोह में और अपराध में शामि...