बरेली, मई 22 -- बरेली, विधि संवाददाता। स्मैक तस्करी के आरोप में जेल गये कासगंज के हरपाल उर्फ हरिपाल को फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने सश्रम एक वर्ष एक माह दो दिन की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली बरेली में तैनात एसआई प्रीति पवार ने 12 जुलाई 2018 की रात कलेक्टेट चौराहे के पास कासगंज के सहावर थानाक्षेत्र के गांव बाहपुर निवासी हरपाल उर्फ़ हरिपाल को बाइक समेत 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- स्मैक मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा

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