मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 8 -- मुजफ्फरनगर। छात्र उज्जवल राणा आत्मदाह प्रकरण में कालेज के प्राचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई नही हो सकी। वही गैंगस्टर की फर्जी तरीके से जमानत के मामले में अधिवक्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई नही हुई। कोर्ट में हडताल के कारण दोनों मामलों में सुनवाई नही हो सकी। प्राचार्य की जमानत पर सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर की तिथि नियत की है, जबकि अधिवक्ता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो गयी। बुढाना के डीएवी कालेज में फीस को लेकर छात्र उज्जवल राणा ने स्ंवय को आग लगा ली थी, जिसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी। इस मामले में छात्र की बहन की तहरीर पर कालेज के पीटीआई, प्राचार्य अरविंद कुमार, समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। प्राचार्य की जमानत याचिका पर सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हो...
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