नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का निर्देश केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे एक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज को गिरफ्तार न करें। यह मामला चेरानल्लूर में हुई एक जानलेवा कार दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें जज के 17 वर्षीय बेटे की कार की चपेट में आने से एक स्कूटर सवार की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने जज की अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य सरकार और जज के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। जज के वकील ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा घर से गाड़ी ले गया है। उन्हें दुर्घटना के बारे में तब पता चला जब रात 2:14 बजे उनके बेटे का फोन आया और उसने बताया कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वकील ने बताया कि जब उनका बेटा बिना बताए कार लेकर गया, तब जज सो रहे थे। वकील ने यह भी बताया कि ...