आगरा, फरवरी 23 -- कार का क्लेम न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की राशि के रूप में 9,49,999 रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रूप में दस हजार भी अदा करें। वादी मो. इदरीश निवासी सदर भट्टी ने अधिवक्ता जल सिंह परिहार के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उसने अपनी कार का विपक्षी चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. से 19 दिसंबर 21 को बीमा कराया था। वादी अपनी कार से चार जून 22 को दिल्ली से आगरा आ रहा था। इस दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। उसने थाना टप्पल जिला अलीगढ़ को घटना की सूचना दी। छह जून 22 को क्रेन के माध्यम से कार को सर्विस सेंटर शाहदरा पर ठीक कराने के लिए...
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