कार्रवाई : शराब तस्करी मामले में 10 वर्ष की सजा
सहरसा, अगस्त 1 -- सहरसा। तीसरी बार शराब तस्करी करने वाले आरोपी को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद विवेक विशाल ने दोषी पाकर दस वर्ष कठोर कारावास के साथ साथ पांच लाख का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । सुलिंदाबाद के वार्ड 4 के 50 वर्षीय आरोपी लक्ष्मण महतो को अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए का दोषी पाकर सजा सुनाते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नही देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी । विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पाण्डेय ने मौखिक गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घटना को सभी संदेहों से परे साबित करने में अदालत का सहयोग किया। यह भी पढ़ें- Motihari News: शराब तस्करी में आठ साल की सजा यह भी पढ़ें- चार किलो अफीम तस्करी में दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
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