गुमला, सितम्बर 29 -- गुमला, प्रतिनिधि । जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंगलवार को महिला इंटर कॉलेज में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं को पॉश एक्ट-2013 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।वक्ताओं ने बताया कि कार्यस्थल पर अवांछित टिप्पणी, अनुचित व्यवहार या शारीरिक व लैंगिक प्रकृति का गलत आचरण उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। ऐसी स्थिति में महिला को चुप रहने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। छात्राओं को आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।वक्ताओं यह भी पढ़ें- सुरक्षित और सम्मानजनक कैंपस पर एक्सआईएसएस में मंथन ने कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करने का अधिक...