बेगुसराय, नवम्बर 30 -- बेगूसराय। शिक्षा विभाग ने टीआरई-1, 2 व 3 के तहत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत सभी विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति अहर्ता की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निर्देश की ओर से डीईओ को पत्र जारी किया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्रमाणपत्रों की जांच का प्रावधान है। प्रमाणपत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र रद्द करते हुए वेतनादि मद में दी गई गई राशि की वसूली की जाएगी।
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