नई दिल्ली, मार्च 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका को 'निरर्थक' मानते हुए शनिवार को कार्यवाही समाप्त कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब सुनवाई के दौरान स्वयं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही सीबीआई वाले मूल मामले में आरोप तय कर चुका है, इसलिए अब यह याचिका अप्रासंगिक हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया। कार्ति चिदंबरम ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि जब तक सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मूल अपराध यानी वीजा घोटाला में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक धनशोधन मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जाए। हालांकि, बाद में सीबीआ...