बिजनौर, अप्रैल 17 -- बिजनौर। पिछले 17 दिनों से जेल में बंद तालिब बंधुओं के अधिवक्ताओं ने पुलिस रिमांड को गलत बताते हुए शुक्रवार को रिमांड निरस्त करने की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की ओर से रिमांड निरस्त करने के लिए जोरदार बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद के बाद नवागत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी ने खालिद बंधुओं की अर्जी निरस्त कर दी। उनकी रिमांड 28 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में शनिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को बिजनौर में चांदपुर की चुंगी पर आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह व उनके समर्थकों पर हमले के आरोप में नामजद कारोबारी तालिब बंधुओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया था। यह भी पढ़ें- सुजीत सिन्हा गिरोह से...
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