बिजनौर, अप्रैल 9 -- बिजनौर। सीजेएम नरेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित कारोबारी तालिब बंधुओं व पूर्व सांसद भारतेन्द्र विवाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तालिब बंधुओं की गुरूवार (आज) को पांच घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अदालत के आदेश के अनुसार रिमांड की अवधि गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। गौरतलब हो कि एक अप्रैल को चांदपुर चुंगी पर आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह व उनके समर्थकों पर हमले के आरोप में नामजद कारोबारी तालिब बंधुओं को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी तीनों भाइयों तालिब, खालिद व आबिद को जेल भेज दिया था। विवेचक शहर कोतवाल ने कोर्ट के आदेश पर जेल में जाकर तीनों भाईयों के बयान दर्ज किए थे...