नई दिल्ली, जून 29 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत सुधार नोटिस व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत पहली बार प्रक्रियागत नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को दंडात्मक कार्रवाई से पहले अपनी खामियां सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता विभाग ने कहा कि यह बदलाव सरकार के कारोबार सुगमता लक्ष्य के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत किया गया है। इस व्यवस्था के तहत यदि कोई विधिक माप अधिकारी पहली बार किसी निर्धारित प्रक्रियागत या नियामकीय कमी का पता लगाता है, तो वह संबंधित इकाई को सुधार नोटिस जारी कर सकेगा。 यह भी पढ़ें- कारोबारी को कार्रवाई से पहले सुधार का मौका मिलेगासुधार प्रक्रिया जानकारी विभा...