नई दिल्ली, फरवरी 16 -- साकेत जिला अदालत ने करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में कारोबारी सत्य प्रकाश बागला की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी रखते हुए मामले को 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने जमानत का जोरदार विरोध किया और कई गंभीर आरोप अदालत के सामने रखे। अतिरिक्त सेशन जज शुनाली गुप्ता की अदालत ने राज्य की दलीलें सुनीं। सुनवाई शुरू होने से पहले बागला के वकील ने अदालत को बताया कि फरार चल रहे सह-आरोपी जॉनसन को 13 फरवरी को केरल में गिरफ्तार कर लिया गया है और अगले दिन उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। राज्य की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत मांगने वाले आरोपी का दायित्व है कि वह अपने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। उनका आरोप था कि बागला ने...
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