नई दिल्ली, जनवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये की कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, केंद्र, तेलंगाना, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की दलीलों पर ध्यान दिया और गृह मंत्रालय, वित्त, कानून और न्याय और कॉर्पोरेट मामलों सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा। बंगाल कोल्ड रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौरभ अग्रवाल द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि यह एक सोची-समझी योजना थी, जिसमें एक दिवालिया कंपनी के निलंबित प्रबंधन ने कथित तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपये का गबन किया और 30 महीने से अधिक समय तक दिवालियापन की कार्यवाही रोकने के लिए उच्च-स्तरीय 'न्यायिक प्रभाव' का इस्तेमाल किया। ...