संतकबीरनगर, मार्च 19 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विक्रेता द्वारा खराब हाटकेश व काफी मशीन विक्रय करने के एक मामले में फैसला सुनाया है। दोनों सामान की संपूर्ण कीमत 15 हजार पांच सौ 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड के निकट अंडर पास निवासी वरदान सिंह ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने नौ जनवरी 2025 एक काफी मशीन और हाटकेश क्रय करने के लिए आनलाइन सर्च किया। कानपुर में गोविंदनगर में स्थित गुरुनानक ट्रेडर्स के लुभावने विज्ञापन आने लगे। काफी मशीन की कीमत 12 हजार आठ सौ तथा हाटकेश की कीमत दो हजार आठ सौ बताते हुए कुल 15 हजार पांच सौ वसूल कि...