प्रयागराज, मई 1 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (सिविल पुलिस) भर्ती 2023 के अभ्यर्थी को बड़ी राहत देते हुए उसे सेवा के लिए फिट घोषित किया है। कोर्ट ने याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश शिवम कुमार मौर्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंड पीठ ने दिया। याची ने विशेष अपील दाखिल कर पुलिस मेडिकल बोर्ड के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे कान में छेद होने के आधार पर चिकित्सीय रूप से अयोग्य ठहराया गया था। पूर्व में मूल मेडिकल बोर्ड और रिव्यू मेडिकल बोर्ड दोनों ने ही शिवम को अनफिट घोषित कर दिया था। हालांकि, अभ्यर्थी का कहना था कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और वाराणसी के सरकारी अस्पताल तथा बीएचयू की मेडिकल रिपोर्ट में भी उसे फिट बताया ग...
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