कानून की पढ़ाई कौन तय करेगा? बार काउंसिल के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- क्या वकीलों की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास देश भर के लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को नियंत्रित करने या उन पर अपना हुक्म चलाने का कोई कानूनी अधिकार है? क्या कानूनी शिक्षा का स्तर और दायरा तय करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है या फिर यह जिम्मेदारी कानून के दिग्गजों और शिक्षाविदों की होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बेहद बुनियादी और बड़े सवाल पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत अब इस बात की कानूनी कसौटी पर परख करने जा रही है कि क्या नियामक के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका किसी संस्थान को लाइसेंस मिलने के बाद शुरू होती है या फिर वह सीधे तौर पर कॉलेजों की कमान ही अपने हाथों में ले सकती है।सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछे तीखे सवाल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना बागच...
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