कानूनी पेंच में फंसे बच्चों के नाम सार्वजनिक न हों : सीजेआई
नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि 'कानून के साथ टकराव में आए बच्चों' के नाम खबरों और इंटरनेट से दूर रखे जाने चाहिए, और यह वाक्यांश एक स्थिति को बताता है, न कि पहचान को। वे यूनीसेफ के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा आयोजित 'जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के दस साल: प्रगति, चुनौतियां और अगले दशक के लिए प्राथमिकताएं' पर राष्ट्रीय वार्षिक स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। सीजेआई ने कहा कि किसी कानून के लिए 10 साल का समय कम होता है, लेकिन यह बचपन के आधे से ज्यादा समय के बराबर है। उन्होंने कहा कि 2015 का अधिनियम यह मानता है कि अगर किसी बच्चे को दूसरा मौका दिया जाए, तो उसके अपराधी का ठप्पा लगने वाले बच्चे की...
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