फिरोजाबाद, जनवरी 7 -- न्यायालय ने कातिलाना हमले के पांच दोषियों को 10 -10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद के कटोरा बुजुर्ग निवासी प्रेमचंद्र यादव 11 मार्च 2015 को घर पर बैठा था। उसी दौरान गांव के विपिन कुमार पुत्र गोपाल सिंह, उसका भाई श्रीनिवास व सोमेश कुमार, दिलशा राम पुत्र जगदीश तथा राम नरेश पुत्र रमेश चंद्र घर में घुस आए। वह सभी हथियारों से लैस थे। घर में घुसते ही उन लोगो ने प्रेम चन्द्र व उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हथियारों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। गोली लगने से प्रेमचंद्र के पुत्र आत्मा राम, सूरज, योगेश व भाई नीलेश गोली लगने से घायल हो गए। वारदात को अंजाम दे हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रेमचंद ने उनके खिलाफ थाने ...
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